मेरे द्वारा अभी तक जन सुविधा सेवा प्रदान करने हेतु मेरे केंद्र की स्थापना के लिए किसी भी अन्य कंपनी में आवेदन नही किया गया है |
मेरे जन सुविधा केंद्र के ग्राम/वार्ड की जनसँख्या 10000 से अधिक है इस जनसँख्या के मध्य एक जन सुविधा केंद्र खोलने के मानक को पूरा करती है|
मैं यह अच्छी तरह से समझता हूँ कि वार्ड की जनसँख्या व क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए कंपनी व जिला प्रशासन द्वारा एक से अधिक जन सुविधा केंद्र खोले जा सकते हैं जिस पर मुझे कोई आपप्त्ति नहीं होगी |
मैं यह समझता/समझती हूँ कि अगर उक्त शर्तों के पूरा न होते हुए भी मैं जान बूझ कर जन सेवा सुविधा फीस भर देता हूँ और अगर मुझे IFN Member ID आवंटित कर भी दिया जाता है लेकिन बाद में किसी भी समय मेरी घोषणा असत्य / झूठ पायी जाती है तो कंपनी के पास यह अधिकार होगा कि मेरा जन सुविधा केंद्र बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिए रद्द कर दिया जा सकता है I ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दी गयी पंजीकरण राशि कंपनी द्वारा जब्त कर दी जाएगी I
आगामी आने वाले दिनो में IFN द्वारा मेरे डॉक्युमेंट्स और केंद्र का सत्यापन किया जाएगा, अगर कुछ भी ग़लत पाया जाता है तो कंपनी के पास मेरा केंद्र निरस्त करने का अधिकार रहेगा I ऐसे में मेरे द्वारा दी गयी किसी भी तरह की पंजीकरण फीस जब्त करने का अधिकार कंपनी के पास रहेगा I
वॉलेट में जो धनराशि रहेगा वो मैं IFN का कोई भी सेवा प्रदान करके खर्च करूँगा/करुँगी I वॉलेट से निकासी नहीं किया जा सकता है I
मैं स्वीकार करता/ करती हूँ की कंपनी द्वारा एवं जिला प्रशासन / उत्तर प्रदेश शासन से मिले किसी भी तरह की प्रॉजेक्ट मानक का सही तरह से पालन करूँगा और दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र का संचालन करूँगा/करुँगी I
IFN द्वारा केंद्र संचालक के साथ विस्तृत अनुबंध होगा और मुझे स्वीकार्या होगा I